झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की, जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई, कोर्ट में दलील गई कि सोरेन को काफी पहले गिरफ्तार किया गया था, बेंच ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद और उसी के आधार पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी प्रचार प्रसार के लिए बाहर निकलना चाहते है,
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आपको बता दें कि सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे चुनाव के लिए जेल से बाहर आना है, 20 मई की अगली तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जमीन क्या आपके कब्जे में है? सिब्बल ने कहा, नहीं, बेंच ने कहा कि कोई और भी इसमें शामिल है, स्थितिप्रग्य साक्ष्य हैं क्या इस मामले में? आपकी रेगुलर बेल ना मंजूर हो चुकी है, ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए,
वही सिब्बल ने कहा कि ईडी ने कई मौकों पर रातों रात दस्तावेज अदालत में दाखिल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते 21 मई को इस पर सुनवाई करेंगे, ईडी के वकील अन्य मामलों में पेश होते हैं, उनको वक्त देना होगा तैयारी के लिए, ईडी को सोमवार तक जवाब देना होगा और मंगलवार को अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करेगी
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वही जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या उस विवादित जमीन पर सोरेन का कब्जा है? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उनका कब्जा तो कभी नहीं रहा है, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई कंटेंट यानी मेटेरियल भी नहीं है, बस कब्जेदार किसी से कहलवा लेते हैं कि ये मंत्री जी की जमीन है, मुंहजबानी तो सब बोल देते हैं, मुझे उस जमीन के बारे में कुछ नहीं पता है, साथ ही कपित सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग की, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि चुनाव 28 तारीख को हैं, 20 मई को सुनवाई हो सकती है, सिब्बल ने कहा कि फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा,
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, हालांकि सोरेन ने मांग की है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चले, इस बीच चुनाव प्रचार के लिए उन्हे अंतरिम जमानत भी दी जाए ।
Avnish Kumar
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