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सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है, दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाया है, केजरीवाल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस अंतरिम जमानत पर किसी भी तरह की राय तय नहीं की जाए, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कई शर्तें भी रखी हैं,

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जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत पर बाहर जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, इसके साथ-साथ वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे, बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के वो किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं करेंग, इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे और न ही वो किसी गवाह से संपर्क करेंगे ।

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वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, केजरीवाल एलजी की मंजूरी प्राप्त करने के लिए जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे, साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 2 जून को सरेंडर करेंगे, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अब बेल बॉन्ड सीधा जेल सुप्रिंटेंडेंट के सामने भरना होगा, यानी अब ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे, हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे, केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे ।

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