जो लोग अभी तक अपने खाता को अपने पेन कार्ड से लिंक नहीं कराए है वो सावधान हो जाएं, क्यों कि आयकर विभाग ने इसे लेकर सख्त चेतावनी दी है. उनके लिए स्रोत पर कर कटौती यानी TDS रेट सामान्य से दोगुना हो जाएगा. इससे भुगताओं को यानी कि आम आदमी को ज्यादा नुकसान होगा.वही  नुकसान से बचने के लिए पैन को आधार से जोड़ लेने में ही फायदा है।. इसका लास्ट डेट 31 मई है. इससे पहले ही यह काम निपटा लेने में भलाई है।

लास्ट डेट कब है?

जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने कहा कि अगर टैक्‍सपेयर 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ देते हैं तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आयकर नियमों के मुताबिक, अगर पैन को बायोमेट्रिक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले दोगुनी दर से कटौती की जाएगी. आपको बता दें कि  आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि अगर निर्धारिती तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

नुकसान से बचने के लिए लिंक करा लें

मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऊंची दर पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, अगर आपने पहले से नहीं किया है. आयकर विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है. विभाग ने कहा कि SFT (वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई 2024 है।

इतने तक का लग सकता है जुर्माना

वही रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का टैक्स अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना  आवश्यक है।

ये भी पढ़ें-चक्रवात को लेकर बिहार में मौसम विभाग ने किया अलर्ट, इन जगहों पर दिखेगा रेमल तूफान का असर

वही एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर हर डिफ़ॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा.इस लिए एसएफटी दाखिल न करने या गलत डिटेल दाखिल करने पर भी जुर्माना लग सकता है. आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ज्यादा मूल्य के लेन-देन पर नजर रखता है. इस लिए सलाह दी जाती है कि आप भी इससे बचने के लिए 31 तारिख से पहले पहले आप भी अपना आधार पेन कार्ड से लिंक करा लें ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *