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क्या वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने पर मतदान कर सकते हैं ?

2024 लोकसभा चुनाव के लिए चार चरणों में मतदान हो चुका है. अभी तक मतदान केंद्रों पर लगभग 66.95 प्रतिशत मतदान हु है. ऐसे में निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि जो लोग अभी तक मतदान नहीं दिए वो बढ़-चढ़ कर मतदान करें. वही शुरूआती चार चरणों में 45.1 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है. इस बीच एक व्यक्ति को वोटर कार्ड में दो बार नाम आने पर वो दो बार मतदान भी कर रहे है. इस तरह की समस्या भी कई जगहों से आ रही है. जानकारी के अनुसार हजारों की संख्या में मतदाता दो-दो बार वोट कर रहे हैं. इसके लिए निमय भी है आइए आपको बताते है ।

दो बार वोटिंग करने का दावा

दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर नगर में 14 गांव आते हैं. यहां करीब 5 हजार वोटर रहते हैं. TOI की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इनमें से कम से कम 50 प्रतिशत ने 19 अप्रैल को 19 अप्रैल को चंद्रपुर में वोट डालने के साथ-साथ 13 मई को सटे हुए निर्वाचन क्षेत्र अदिलबाद के लिए भी वोटिंग की थी.मतलब इन लोगों ने दो-दो बार वोटिंग की है।

वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा बार नाम

रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के पार्ट-3 में वोटर लिस्ट के नियम दिए हुए हैं. इसका नियम 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर नहीं किया जाएगा. वहीं, नियम 18 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति का एक से ज्यादा बार पंजीकरण नहीं कराया जाएगा.

अगर कोई व्यक्ति दो बार वोट करता है, तो क्या होगा?

आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 326 में यह सुनिश्चित किया गया है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में होने वाले चुनावों में ‘एक व्यक्ति, एक मत’ की नीति अपनाई जाएगी. यानी सभी मतदाताओं के मत का समान महत्व होगा. मतदाता एक से ज्यादा बार वोट कर सकते हैं या नहीं, इसका जिक्र रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के सेक्शन 62 (3) और 62(4) में है.

कोई भी व्यक्ति एक चुनाव में एक से ज्यादा चुनावी सीट पर वोट नहीं कर सकता है. इसके अलावा धारा 62(4) में कहा गया है कि भले ही किसी शख्स का नाम मतदाता सूची में दो बार आ गया हो, लेकिन वो चुनाव में एक से ज्यादा बार वोट नहीं कर सकता. अगर कोई एक से ज्यादा चुनावी सीट पर वोट करता है या एक ही सीट पर दो बार वोट करता है, दोनों स्थिति में उस शख्स द्वारा किए गए सभी वोट रद्द हो जाएंगे. ऐसे वोट गिने नहीं जाएंगे.

क्या मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वोट कर सकते है?

वही चुनाव प्रक्रिया में वोटर लिस्ट काफी अहम होती है. अगर कोई भारतीय नागरिक 18 साल से बड़ा है लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वो मतदान नहीं कर सकता. चुनाव से पहले आयोग की ओर से निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट जारी की जाती है. अगर किसी योग्य वोटर का नाम लिस्ट नहीं है, तो वो अपना नाम फॉर्म 6 भरकर जुड़वा सकता है. ये फॉर्म इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा कराना होता है.उसके बाद ही वो व्यक्ति वोट दे सकता है।

ईवीएम का बटन बार-बार दबाने से क्या होगा?

वैसे कई लोगों को लगता है कि EVM मशीन पर बार-बार बटन दबाने से ज्यादा वोट डाल सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है. EVM मशीन दो यूनिट से बनी हुई है कंट्रोल यूनिट और बैलटिंग यूनिट. कंट्रोल यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास रहता है और बैलटिंग यूनिट वो होता है जिसमें वोटर बटन दबाकर वोट करता है. दोनों मशीन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है.अगर बार ईवीएम को बार बार दबाते है तो मशीन बंद हो जाएगी ।