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PAN-Aadhaar Link Status: आपका PAN-Aadhar से ल‍िंक है या नहीं? 1 जनवरी 2026 से नहीं म‍िलेंगी ये सेवाएं; तुरंत चेक करें स्टेटस

PAN-Aadhaar Link Status

PAN-Aadhaar Link Status: अगर आप उन करोड़ों भारतीय नागरिकों में से एक हैं, जिन्होंने अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी है। आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा 31 दिसंबर 2025 के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से, आपका पैन कार्ड पूरी तरह से ‘निष्क्रिय’ (Inoperative) हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने का मतलब है कि आपके तमाम जरूरी वित्तीय काम, जो अभी तक आसानी से हो रहे थे, अचानक रुक जाएंगे।

यह केवल आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आपकी सैलरी, निवेश, बैंक लेन-देन और यहां तक कि रोजमर्रा के वित्तीय कामकाज पर भी पड़ेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय पारदर्शिता और कर चोरी को रोकने के लिए PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी भी इस अनिवार्यता को नजरअंदाज किया है, तो यह लेख आपको तुरंत स्टेटस चेक करने और 1 जनवरी से पहले आवश्यक कदम उठाने की पूरी जानकारी देता है।

PAN-Aadhaar Link Status: क्यों है PAN-Aadhaar लिंकिंग इतना जरूरी?

PAN और Aadhaar को लिंक करने का कानूनी आधार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA में निहित है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना और एक ही व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड होने की समस्या को खत्म करना है।

जब पैन आधार से लिंक होता है, तो आयकर विभाग के पास एक पुख्ता पहचान होती है कि सभी वित्तीय लेनदेन एक ही व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी लेनदेन पर लगाम लगती है। हालांकि इस लिंकिंग की शुरुआत मुफ्त में की गई थी, लेकिन लगातार समय सीमा चूकने के बाद, अब इसे ₹1000 के विलंब शुल्क (Late Fee) के साथ ही पूरा किया जा सकता है।

अंतिम तिथि: पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

मिनटों में चेक करें अपना PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस

बहुत से लोग यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनका पैन लिंक होगा, लेकिन गलती या तकनीकी कारणों से यह लिंक नहीं हो पाता है। इसलिए, 31 दिसंबर से पहले, हर नागरिक के लिए अपना स्टेटस चेक करना अनिवार्य है।

आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक सरल प्रक्रिया का पालन करें:

1.पोर्टल पर जाएं: आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
2.क्विक लिंक: होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
3.स्टेटस चेक करें: ‘Link Aadhaar Status’ (लिंक आधार स्टेटस) विकल्प पर क्लिक करें।
4.विवरण भरें: अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का Aadhaar नंबर दर्ज करें।
5.जांच: ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
6.परिणाम: स्क्रीन पर तुरंत मैसेज दिखाई देगा। यदि यह “Aadhaar is already associated with PAN” दिखाता है, तो आप सुरक्षित हैं। यदि यह “PAN not linked with Aadhaar” दिखाता है, तो आपको तुरंत अगले चरण का पालन करना होगा।

SMS के माध्यम से स्टेटस चेक: आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजकर भी स्टेटस जान सकते हैं। SMS का प्रारूप इस प्रकार होगा: UIDPAN <12-digit Aadhaar number> <10-digit PAN number>

1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएंगी ये 10 सेवाएं

यदि आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाता है, तो यह केवल कागज का एक टुकड़ा रह जाएगा। आपका वित्तीय जीवन थम-सा जाएगा। यहां उन 10 सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं की सूची दी गई है, जो निष्क्रिय पैन के कारण प्रभावित होंगी:

1. आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग और रिफंड

निष्क्रिय पैन वाले व्यक्ति न तो अपना ITR फाइल कर पाएंगे और न ही वे लंबित रिफंड (Pending Refunds) प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, जो रिफंड पहले से ही लंबित हैं, उन पर कोई ब्याज भी देय नहीं होगा, और वे रोक दिए जाएंगे।

2. TDS/TCS की उच्च दर पर कटौती

निष्क्रिय पैन के कारण, बैंक और अन्य संस्थान टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) की कटौती सामान्य दर से दोगुनी (Higher Rate) पर करेंगे। कई मामलों में यह दर 20% तक हो सकती है, जिससे आपकी शुद्ध आय (Net Income) में भारी कमी आ जाएगी।

3. बैंक लेनदेन (50,000 रुपये से अधिक)

बैंकों को ₹50,000 या उससे अधिक के नकद जमा (Cash Deposits) या निकासी (Withdrawals) के लिए वैध पैन की आवश्यकता होती है। पैन निष्क्रिय होने पर आप यह सीमा पार करने वाले लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

4. नया बैंक खाता खोलना

निष्क्रिय पैन होने पर आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में नया बचत खाता (Savings Account), चालू खाता (Current Account) या अन्य प्रकार का खाता नहीं खोल पाएंगे।

5. निवेश पर रोक (Mutual Fund/Demat Account)

आप शेयरों, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, या किसी अन्य पूंजीगत संपत्ति में ₹50,000 से अधिक का कोई भी नया निवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, नए डीमैट खाते (Demat Accounts) खोलने की अनुमति भी नहीं मिलेगी।

6. प्रॉपर्टी खरीद और बिक्री

₹10 लाख से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति (Immovable Property) की खरीद या बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। पैन निष्क्रिय होने पर आप ऐसी संपत्ति से जुड़े कानूनी लेन-देन नहीं कर पाएंगे।

7. वाहन खरीद और बिक्री

कार या कोई अन्य वाहन जिसकी कीमत ₹10 लाख से अधिक है, उसकी खरीद या बिक्री के लिए पैन आवश्यक है। यह सेवा भी बाधित हो जाएगी।

8. लोन और क्रेडिट कार्ड आवेदन

होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे उच्च-मूल्य वाले वित्तीय उत्पादों के लिए आवेदन करते समय आपका पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में, आपका आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा।

9. सैलरी और पेंशन क्रेडिट

टैक्सबडी जैसे वित्तीय सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि भले ही आपका खाता पहले से सक्रिय हो, लेकिन निष्क्रिय पैन के कारण वेतनभोगी व्यक्तियों (salaried individuals) की सैलरी क्रेडिट होने में या पेंशन/सरकारी आर्थिक सुविधाएं पाने में भी तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।

10. फॉर्म 15G/15H की अस्वीकृति

वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले व्यक्तियों द्वारा टीडीएस कटौती से बचने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 15G और 15H निष्क्रिय पैन होने पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परिणामस्वरूप, बैंक आपके ब्याज पर उच्च दर से टीडीएस काटेंगे।

पैन ‘निष्क्रिय’ होने पर क्या करें?

यदि स्टेटस चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि आपका पैन लिंक नहीं है और 1 जनवरी 2026 से यह निष्क्रिय हो गया है, तो इसे फिर से सक्रिय करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. जुर्माना भुगतान: सबसे पहले, आपको आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर ₹1000 का निर्धारित विलंब शुल्क (Late Fee) जमा करना होगा। यह भुगतान ‘ई-पे टैक्स’ (e-Pay Tax) सुविधा के माध्यम से किया जाता है।
  2. लिंकिंग प्रक्रिया: भुगतान सफलतापूर्वक हो जाने के बाद, आपको फिर से ‘Link Aadhaar’ टैब पर जाकर अपने पैन और आधार को लिंक करने का अनुरोध दर्ज करना होगा।
  3. सक्रियण समय: शुल्क भुगतान और लिंकिंग अनुरोध के बाद, पैन कार्ड को फिर से ‘सक्रिय’ (Operative) होने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है।

याद रखें, ये 30 दिन की अवधि वह है जब आप कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको भारी वित्तीय असुविधा हो सकती है।

अंतिम सलाह और चेतावनी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा को अब और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से, आपका पैन कार्ड केवल एक गैर-मान्यता प्राप्त पहचान पत्र रह जाएगा, और इसके परिणाम गंभीर होंगे।

अपनी लापरवाही के कारण अपनी सैलरी रुकवाने, उच्च दर पर टीडीएस कटवाने या अपने निवेश को फ्रीज करवाने से बचने के लिए, हमारी सलाह है कि आप आज ही, इसी वक्त अपना स्टेटस चेक करें। यदि लिंक नहीं है, तो बिना समय गंवाए ₹1000 का शुल्क अदा करें और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें। इस प्रक्रिया में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। समय रहते यह काम पूरा करना ही बुद्धिमानी है।

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